Tranding
Mon, 13 Apr 2026 07:26 PM

न्यायालय ने सुनाया फैसला, न्यायाधीश ने रेपकर्ता शिक्षक को 20 साल की सजा के साथ 61 हजार जुर्माना

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

स्थानीय व्यवहार न्यायालय ने

एक सुनवाई पूरी करते हुए, विशेष न्यायाधीश रेप एंड पोक्सो के अरविंद कुमार गुप्ता ने आरोपी शिक्षक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी शिक्षक को 20 वर्ष के कठोर कारवास की सजा के साथ 61हजार जुर्माना भी लगाया है,जुर्मानाअदा नहीं करने पर 7 महीना अतिरिक्त भुगतान पड़ेगी। सजायाफ़्ता शिक्षक की पहचान,मानपुर थाना क्षेत्र के बकुलहिया निवासी,रामायण यादव के रूप में की गई है। पोक्सो एक्ट केअनन्य विशेष लोक अभियोजक,जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि यदि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे 7 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। घटना के बारे में लोक अभिजक ने संवाददाता को बताया किअभियोजन पक्ष पीड़िता एक निजी स्कूल संचालक की बेटी है,वह पिछले दो वर्षों से इस स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी,दोषी शिक्षक भी उसी स्कूल में पढाता था।वर्ष 2023 में शिक्षक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। रेप के बाद शिक्षक ने छात्रा को धमकी दी थी कि वहअपने माता-पिता को इस बारे में नहीं बताएगी,हालांकि जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो उसनेअपने परिजनों को पूरी बात बताई,इसके बाद स्टूडेंट की मां दोषी शिक्षक के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।अपर लोक अभियोजक ने संवाददाता को बताया कि इस मामले की स्पीडी ट्रायल चला कर आरओपी को सजा दिलाई गई है।

Karunakar Ram Tripathi
47

Leave a comment

logo

Follow Us:

Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by Bebaak Sahafi 2026. SiteMap