Tranding
Sat, 13 Dec 2025 11:53 PM

मतदान के दिन वाहन परिचालन पर विशेष नियंत्रण, अनाधिकृत वाहन प्रचलन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध:--डी एम

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

जिला के नौ विधानसभा क्षेत्र में 11नवंबर को मतदान होना सुनिश्चित है,इस दिन वाहन परिचालन पर विशेष निगरानी रहेगी,साथ ही अनाधिकृत वाहन परिचालन पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।संवाददाता को इस बात की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी,धर्मेंद्र कुमार ने दी है।उन्होंने बताया है कि 11 नवंबर को प्रातः 7:00 से शाम 6:00 बजे तक मतदान होगा,इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने परिचालन से संबंधित निर्देश जारी किया है। निर्वाचन के दिन वाहनों के परिचालन पर विशेष नियंत्रण रहेगा। आलाधिकृत वाहन चालकों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रत्याशियों को एक वाहन का प्रयोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए और निर्वाचनअभिकर्ता के लिए एक वाहन पूरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए,प्रत्येक उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता या पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए इन वाहनों के प्रयोग के लिएअलग से परमिट निर्वाचि पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत होगा,जिसे वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाना है,किसी व्यक्ति को विधिवत सुरक्षा बल मिला है तो वह वाहन पर बैठ सकता है।कोई भी वाहन मतदाताओं को मतदान केंद्र पर मतदान आने के लिए ले जाने और लाने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।सामान्य लोगों के लिए अगर निजी वाहन मालिक के द्वारा अपने निजी कार्य के लिए व्यवहार किया जा रहा हो तथा निर्वाचन से संबंधित ना हो,निजी वाहन के मालिक के उनके परिवार के सदस्य मतदान के लिए मतदान केंद्र से 200 मीटर के परिधि से बाहर की दूरी तक जा सकते हैं,आवश्यक सेवाएं यथाअस्पताल की गाड़ी, एंबुलेंस,दूध डेयरी की गाड़ी, पानी का टैंकर, आपातकालीन विद्युत सेवा संबंधी वाहन,पुलिस वाहन, अधीन निर्वाचन कर्तव्य पर लगे सरकारी सेवक की गाड़ी, रेलवे स्टेशन,हवाईअड्डा,बस स्टैंड, अस्पताल जाने के लिए गाड़ी,बीमार को ले जाने के लिए गाड़ियां चलेंगी।

Karunakar Ram Tripathi
18

Leave a comment

logo

Follow Us:

Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by Bebaak Sahafi 2025. SiteMap