Tranding
Thu, 16 Apr 2026 03:54 AM

6 महीना से अधिक समय तक जेल में रहने वाला अब नहीं बन सकेगा मुखिया।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।

बिहार सरकार ने अब बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 6 महीने तक जेल में रहने वाला व्यक्तियों को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा।मुखिया,सरपंच समेत अन्य पदों के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। 6 माह से अधिक कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति मुखिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि के पद पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में,पंचायती राज विभाग ने पत्र लिखा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव, मिहिर कुमार सिंह ने कहा है कि न्यायालय के द्वारा सजा पाए व्यक्ति को वार्ड सचिव का चुनाव लड़ने के संबंध में पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन लिया गया था,अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने पत्र में लिखा है कि 6 माह से अधिक कारावास से दंडित कोई व्यक्ति चाहे वह पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव लड़ना चाहता हो या ग्राम पंचायत के तहत स्थिति किसी वार्ड के वार्ड सचिव का चुनाव नहीं लड़ेगा,लोक जीवन में शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति को उम्र भर पंचायत के तहत कोई चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

Karunakar Ram Tripathi
85

Leave a comment

logo

Follow Us:

Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by Bebaak Sahafi 2026. SiteMap