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Wed, 03 Jun 2026 07:39 PM

दिनांक 14.01.2024 एवं 15.01.2024 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जायेगा।

अंजुम शहाब की रिपोर्ट

मुज़फ्फरपुर, बिहार।

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत दोनों अनुमंडल क्षेत्र में निषोधाज्ञा लगाते हुए मकर संक्रांति के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं मानव जीवन के हानि को रोकने के दृष्टिकोण से निजी नाव का परिचालन दिनांक 13.01.2024 के 05ः00 बजे अपराह्न से 15.01.2024 के 10ः00 बजे रात्रि तक पूर्ण रूप से बंद करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।* 

*अतः उक्त सम्पूर्ण पूर्वी अनुमंडल के व्यासार्द्ध में अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर संतुष्ट होकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञाएं लागू किया जाता है।* 

*1. किसी भी नदी घाटों पर अवैध निजी नौकाओं का परिचालन नहीं होगा।*

*2. कोई भी व्यक्ति गहरे नदी एवं तालाब में स्नान नहीं करेंगे, जिससे उनकी जान-माल की क्षति न हो।* 

*3. किसी भी टफटे हुए तटबंध एवं दलदल नदी, घाटों के पास अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगायेंगे जिससे की किसी भी व्यक्ति को जान-माल की क्षति न हो।* 

*4. इसका अनुपालन कठोरतापूर्वक करना सुनिश्चित करेंगे। सभी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सघन गश्ती की व्यवस्था करते हुए विधि-व्यवस्था का संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। सभी अंचल अधिकारी सभी घाटों पर गोताखोर एवं सरकारी नावों के साथ नाविकों की प्रतिनियुक्ति तथा गहरे पानी के पूर्व बाॅंस एवं रस्सी का घोरा लाल कपड़े लगा कर करना सुनिश्चित करेंगे।* 

*यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13.01.2024 के 05ः00 बजे अपराह्न से दिनांक 15.01.2024 के 10ः00 बजे रात्रि तक लागू रहेगा।*

Karunakar Ram Tripathi
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