युवती से छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को मिला 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश,जावेद आलम ने एक मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए छेड़खानी के 7 वर्ष पुराने एक मामले में अभियुक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई, वही ₹20 हजार अर्थ दंड भी लगाया है। सर्जरी आपका लौरिया थाना क्षेत्र के मांगुराहा निवासी मुकेश पटेल है।पोक्सो एक्ट के विशेष अनन्य लोक अभियोजक, जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि घटना वर्ष 2016 की है। इसी थाना क्षेत्र की एक नाबालिक लड़की शौच कर वापस अपने घर लौट रही थी,रास्ते में इस अभियुक्त ने उसका दुपट्टा पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने लगा,इसके एक दिन पहले उसने रात्रि के समय में उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी कर गलत काम करने लगा,लड़की के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।