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Sat, 28 Feb 2026 08:02 AM
अपराध / Nov 12, 2025

भोजपुरी गायक पवन सिंह को वाराणसी कोर्ट से राहत।

धोखाधड़ी मामले में मिली अग्रिम जमानत नदेसर के ट्रैवल्स कारोबारी ने लगाया था फिल्म में निवेश के नाम पर ₹1.25 करोड़ हड़पने का आरोप, कैंट थाने में दर्ज था मुकदमा।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने मंगलवार को भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह (Bhojpuri film star Pawan Singh) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले में दायर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।

यह मामला वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज है, जिसमें नदेसर निवासी विशाल सिंह, जो ट्रैवल्स और होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 में भोजपुरी फिल्म में निवेश के नाम पर उनसे ₹1.25 करोड़ की राशि वसूली गई, लेकिन न तो उन्हें लाभांश मिला और न ही निवेश की राशि वापस की गई। वादी विशाल सिंह के अनुसार, वर्ष 2017 में उनकी मुलाकात प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय से मुंबई में हुई थी। दोनों फिल्म निर्माण से जुड़े थे और उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद वर्ष 2018 में उन्होंने वादी की मुलाकात अभिनेता पवन सिंह से नदेसर स्थित कार्यालय में कराई भरोसा दिलाने के बाद वादी ने ₹32.60 लाख की राशि श्रेयस फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के खाते में जमा की। बताया गया कि फिल्म ‘बॉस’ के निर्माण में लगभग ₹1.25 करोड़ खर्च किए गए। फिल्म रिलीज के बाद जब वादी ने अपने निवेश और मुनाफे की राशि मांगी, तो पहले ₹12 लाख लौटाए गए और फिर सभी ने संपर्क तोड़ लिया।

बाद में वादी को जानकारी हुई कि फिल्म बिक चुकी है, लेकिन न तो उसे लाभ का हिस्सा दिया गया और न ही पूंजी लौटाई गई। जब दोबारा पैसे की मांग की गई तो वादी के अनुसार, विपक्षीगणों ने धमकी दी और पवन सिंह द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।इस पर थाना कैंट वाराणसी में धारा 420, 406, 467, 468, 506 आईपीसी के तहत पवन सिंह समेत चार लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पवन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत के आदेश से भोजपुरी फिल्म जगत में हलचल मच गई है, वहीं पवन सिंह के प्रशंसकों ने राहत की खबर पर संतोष जताया है।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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