न्यायालय केआदेश पर डीईओ सहित चार पर प्राथमिक हुई दर्ज।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सीजीएम,विमलेंदु कुमार ने शिकारपुर थानाअध्यक्ष को जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन,समेत चार को कार्य व दायित्व के निर्वहन में घोर अधिनियमित बरतने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।आदेश मैनाटांढ थाना क्षेत्र के पिपरा संतपुर निवासी,बबीता कुमारी द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई किए जाने के बाद दिया गया है। दायर मुकदमे में जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत रामचंद्र लाल जी उच्चविद्यालय मथुरा के वर्तमान प्रधानाध्यापक, किशोरी दास तथा सेवानिवृत प्रधानाध्यापक,श्रीनाथ तिवारी एवं लिपिक,रविंद्र सिंह को नामजद किया गया है। संवाददाता को इससे संबंधित जानकारी मिली है कि वादिनी,बबीता कुमारी के जन्मदिन 2/9/96 है,इसके बदले में 2/3/96 कर दिया गया था,जब कि सभी स्तर से जांच में उसका जन्मदिन 2/9/96 सही पाया गया, जिस पर उसे सेविका के पद पर बहाली भी हो गई,मगर इसके सुधार करने हेतु वादिनी बबीता कुमारी ने कई बार चक्कर लगाया,मगर इन लोगों के लापरवाही के कारण उसको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी,इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा उसकी नौकरी समाप्त कर उसपर मुकदमा भी दायर कर दिया गया,तभी वादिनी बबीता कुमारी ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया,जिसकी सुनवाई के बाद सीजीएम, विमलेंदु कुमार ने संलग्न सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतुआदेश निर्गत किया।