Tranding
Mon, 07 Jul 2025 04:33 AM
अपराध / Jun 22, 2025

नाबालिक से गैंगरेप के मामले में 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा के साथ जुर्माना

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

स्थानीय व्यवहार न्यायालय में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में,दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद, स्थानीय न्यायालय के पोक्सो एवं रेप एक्ट के विशेष न्यायाधीश, अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक सजायाफ्ता को 48 हजार 500 सौ,48 हजार500 सौ का जुर्माना देने काआदेश दिया है।सजायाफ्ता बगहा पुलिस जिला के कि चिंयूंटाहा थाना क्षेत्र के कटहां निवासी, कांतालाल महतो, मुन्ना कुमार,नरेश कुमार, रविंद्र कुमार, जीवन शर्मा,सरदार कुमार,प्रमोद कुमार व विनोद कुमार बताए गए हैं।न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहीता की धारा 376(डी) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 में उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को पोक्सो अधिनियम कीधारा 4 में भी दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।सुनाए गए फैसले में न्यायधीश ने कहा है कि सभी सजा एक साथ चलेगी,जबकि बिहार प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपया का भुगतान कर देने का निर्देश दिया है।पोक्सो केअनन्य

विशेष लोक अभियोजक, जयशंकर तिवारी ने भी संवाददाता को बताया कि यह घटना 6 जून2023 की रात की है।केस के कांड का सूचक अपनी नाबालिक लड़की को बाइक पर बैठकर घर जा रहे थे,वैसे ही मझुवाऔर मिश्रौली के बीच पहुंचे तभी सजायाफ़्ता कांतालाल महतो, मुन्नाकुमार बाइक रोक दिए और नाबालिग लड़की को लेकर भागने लगे,इसी दौरान उन्होंनेअपने अन्य सजा पाए साथियों को फोन कर बुला लिया,इसके बाद सभी ने पीड़िता के साथ रात भर दुष्कर्म किया,दूसरे दिन मझुआवा सैनिक रोड पर नाबालिक लड़की को जख्मी स्थिति में छोड़कर भाग गए, मौके पर पहुंची लौकरिया थाने की पुलिस ने कांड संख्या 53/23 दर्ज कर लिया,दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।

Karunakar Ram Tripathi
14

Leave a comment

logo

Follow Us:

Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by Bebaak Sahafi 2025. SiteMap