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Wed, 22 Apr 2026 05:16 AM
अपराध / May 20, 2025

APCR ने आफरीन फातिमा सहित अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त कराया।

एपीसीआर (APCR) ने माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आरोपमुक्ति आदेश प्राप्त किया।

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

एफआईआर संख्या 38/2022, थाना: खुल्दाबाद, ज़िला: प्रयागराज (इलाहाबाद) में उन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो कर्नाटक राज्य में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दफ्ती पर हिजाब विरोधी नारे लिखकर प्रदर्शन किया था।

माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 188, 269, 270 तथा महामारी अधिनियम की धारा 3 के आरोपों से मुक्त कर दिया गया: आफरीन फातिमा, साराह अहमद सिद्दीकी, सबीहा मोहानी, मु. ज़ीशान रहमानी, फरहान अहमद, मो. सैफ, जावेद मोहम्मद यह आदेश अब इन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध इस मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही को समाप्त करता है। इस मामले में एपीसीआर की ओर से एडवोकेट ओसामा और सैयद फरहान अहमद ने पैरवी की।


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Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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