Tranding
Sun, 19 Apr 2026 07:09 PM

चोरी के एक मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 7 वर्ष का कारावास

धनंजय शर्मा 

बिल्थरारोड, बलिया। जिले के उभांव थाना अंतर्गत एक चोरी के मामले में 8 साल बाद न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध आरोपी को 7 वर्ष के साधारण कारावास व ₹200 के अर्थ दंड से दंडित किया गया। 

 दिनांक 27 मार्च गुरुवार को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के ए.पी.ओ माo वीरपाल सिंह के प्रभावी पैरवी से थाना उभांव पर पंजीकृत मुoअo सo- 756/2017 धारा 457, 380 भाo दंo विo से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त कन्हैया राम पुत्र वीरन राम निवासी थाना भीमपुरा जनपद बलिया को माननीय न्यायालय सिविल जज (सीo डिo)एफo टीoसीoएoसीoजoएमo जनपद बलिया द्वारा धारा 457 भाo दंo संo में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 7 वर्ष के साधारण कारावास व ₹100 के अर्थदंड से दंडित किया गया। धारा 380, भाo दंo संo में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 5 वर्ष के साधारण कारावास व रुपए 100 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

Karunakar Ram Tripathi
107

Leave a comment

logo

Follow Us:

Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by Bebaak Sahafi 2026. SiteMap