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Mon, 07 Jul 2025 04:04 AM

समेकित बाल संरक्षण (मिशन वात्सल्य) योजनांतर्गत पॉक्सो 2012 व किशोर न्याय अधिनियम 2015 प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित।

*संवेदनशील बनकर बालहित में कार्य करें- वीरेन्द्र मिश्रा

डाॅ. रामजी शरण राय

दतिया, मध्यप्रदेश।

समेकित बाल संरक्षण (मिशन वात्सल्य) योजनांतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम (Pocso) 2012, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 व बाल अधिकार विषय पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग दतिया के तत्वावधान में सभागार नवीन कलेक्ट्रेट दतिया में किया गया। 

आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री वीरेन्द्र मिश्रा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विशिष्ट अतिथि एड कल्पना राजे बैस अध्यक्ष CWC, सदस्य रामजीशरण राय, कृष्णा कुशवाहा, वैभव खरे, संतोष तिवारी व किशोर न्याय बोर्ड सदस्य इंद्रपाल सिंह सेंगर, मनीषा गुप्ता, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर रीना गौतम रहे। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद उपाध्याय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने की। कार्यशाला में

मुख्य प्रशिक्षक विषय विशेषज्ञ श्री अनन्त अष्ठाना (दिल्ली) रहे। कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया क्या। 

उपस्थित अतिथियों का स्वागत भाषण के माध्यम से व कार्यक्रम प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री उपाध्याय ने प्रस्तुत किया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र मिश्रा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित हितधारकों से संवेदनशील बनकर बालहित में कार्य करने का आव्हान किया। SSP श्री मिश्रा ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए हम सभी कार्य करेंगे तो बाल हितैषी दतिया बना सकेंगे। 

मुख्य प्रशिक्षक श्री अनन्त अष्ठाना ने देखरेख और संरक्षण वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए जिला स्तर पर बाल कल्याण समिति (CWC) गठन, कार्य पद्धति व उनके अधिकार पर व्यापक प्रशिक्षण दिया गया। किशोर न्याय अधिनियम के तहत पाए गए बालक या गुमशुदा बालक देखरेख व संरक्षण वाले बच्चों की सूचना अथवा रिपोटिंग न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। श्री अष्ठाना ने किशोर न्याय अधिनियम व किशोर न्याय बोर्ड (JJB) का प्रभावी प्रशिक्षण दिया गया। श्री अष्ठाना ने विभिन्न केसस्टडी व अनुभवों को प्रस्तुत करते हुए दत्तकग्रहण, सेंटर अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी (CARA) की जानकारी दी। इसके साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल एवं कुमार श्रम प्रतिषेध अधिनियम आदि के विधिक पहलुओं पर व्यापक जानकारी दी। सीडब्ल्यूसी सदस्य रामजीशरण राय द्वारा विधिक जानकारी दी व दीक्षा दाँगी श्रम निरीक्षक ने श्रम कानूनों की जानकारी दी। 

प्रशिक्षण में प्रभावी संचालन धीरसिंह कुशवाहा बाल संरक्षण अधिकारी ने किया। प्रशिक्षण में जिले भर के विभिन्न थानों में पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्राचार्य, छात्रावास अधीक्षक, विशेष किशोर पुलिस इकाई, शिशु-बाल गृह, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग आदि से श्रीमती कमला साहू, श्रीमती प्रतिमा पाठक, ब्रजेन्द्र सिंह कौरव, कुश मिश्रा, राजीव चौबे, मनीष शर्मा, हेमंत नामदेव, यशदीप राजपूत, आकाश श्रीवास्तव, शिवम गुप्ता, बलराम शर्मा, दीक्षा दाँगी, संदेश शर्मा, जंडेल सिंह तोमर, अनीता शर्मा, हेमलता रावत, नरेश श्रीवास्तव आदि विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आभार व्यक्त बाल कल्याण अधिकारी ब्रजेन्द्र सिंह कौरव ने किया।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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