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Sun, 11 May 2025 07:10 AM

पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी कालेज आफ लां बड़हलगंज गोरखपुर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया।

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी कालेज आफ लां बड़हलगंज गोरखपुर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनके उपभोक्ता के अधिकारों से अवगत कराने हेतु एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अभिषेक पाण्डेय ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि"राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" 24 दिसंबर को मंनाया जाता है।समाज में स्वस्थ व्यापार के लिए प्रोडक्शन कर सेल किया जाता है। जो इसे खरीदता है वह उपभोक्ता होता है। भारत में 24 दिसम्बर 1986 को Consumer Rights Act बनाया गया। जिसमें मुख्य रूप से -सुरक्षा का अधिकार ,सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार , शिकायत और निवारण का अधिकार ,उपभोक्ता अधिकारों की शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीदा है। उसमें उसके साथ सेलर ने चीटिंग की है, जिससे उसके अधिकारों का हनन हुआ है।तो वह उपभोक्ता फोरम में जाकर अपने अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जा सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित और संवर्धित करने हेतु आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल से संबंधित-उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 में लाया गया। वर्तमान भारत सरकार ने उपभोक्ता के अधिकारों को और सुरक्षित करने से सम्बन्धित 2019 में उपभोक्ता अधिनियम 1986 को पूरी तरह संशोधित करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019पारित करने काकार्य किया है। कालेज के मुख्य नियन्ता चन्द्र भूषण तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि उपभोक्ता को परिभाषित करते हुए कहा कि उपभोक्ता वह होता है जो माल एवं सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोक्ता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत् उनके हितों को संरक्षित और संवर्धित किया गया है। उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल किये गये अनुचित व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के माध्यम से उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। उपभोक्ताओं के हितों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के माध्यम से उनको उचित रेमेडी उपलब्ध कराई जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर फकरुद्दीन ने बताया कि उपभोक्ता का संरक्षण सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह होती है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों द्वारा सदैव उपभोक्ताओं को जागरूक करते रहना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता ने कहा कि उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक रहना चाहिए। कार्यक्रम में सूर्यांश कौशिक, हर्षित भारद्वाज,अंतिमा पाण्डेय,सिखा, विकास शर्मा, विशालधर द्विवेदी, निखिल रावत आदि मौजूद रहे।

Karunakar Ram Tripathi
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