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Sun, 08 Nov 2026 08:35 PM

मुखिया के अनुमति के बिना नीलगायों को मारा नहीं जाएगा।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

फसलों को बर्बाद कर रहे नीलगाए,अब मुखिया की अनुमति से ही मार सकेंगे इसके लिए पंचायती राज विभाग में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और वन विभाग के इस प्रस्ताव को हरी जल्दी दे दी lडीएफओ,आतिश कुमार ने संवाददाता को बताया कि फसल नुकसान को बचाने के ध्यान में रखते हुए विभाग ने इसकी मंजूरी दी है,अभी जल वायु परिवर्तन,पर्यावरण एवं वन विभाग के मुख्य प्राणी प्रतिपालक ने अनुमति देने को प्राधिकृत किया गया है l डीएफओ ने संवाददाता को आगे बताया कि खेती और बागबानी के फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 4(1)सी के तहत यह अधिकार मुखिया को प्रदान किया गया है l डीएफओ के अनुसार मुखिया अब फसलों को क्षति पहुंचाने वाले नीलगाय या जंगली सूअरको शूटआउट करवा सकते हैं,इसके लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी है, फिर शूटआउट करवाने के साथ शव को दफन करवाने की जिम्मेवारी मुखिया की होगी,इन दोनों जानवरों को शूटआउट करने के लिए शूटर की खोज मुखिया को नहीं करनी है,सरकार ने शूटर की बकायादा सूची जारी की है l

Karunakar Ram Tripathi
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