शहर का चर्चित व्यवसायी अपहरण हत्या केस में चार दोषियों कोआजीवन कारावास के साथ40-40 हजार जुर्माना।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
स्थानीय नगर थाना क्षेत्र के कालीबाग मोहल्ला के एक चर्चित व्यवसायि, वजैफा वसीम का अपहरण कर हत्या कांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 40-40 हजार जुर्माना भी लगाया गया है,जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर सजा बढ़ा दी जाएगी। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे अष्टम,अशोक कुमार मांझी ने अपने आदेश दिया है। मामले में सजायाफता,अभियुक्त बेतिया शहर के उत्तरवारी पोखरा पक्की फुलवारी हनुमंत नगर के भोली कुमार उर्फ रोहित,बृजेश कुमार,रत्नेश मिश्रा एवं सचिन कुमार हैं। कोर्ट का यह फैसला 3 साल 5 माह में आया है।लोक अभियोजक,अरविंद कुमार सिंह ने अपर लोक अभियोजक,ज्योति फौजदार के निर्देशन में,यह मुकदमा 18अगस्त 2020 का है, संवाददाता को बताया कि वसीम शाहनवाज का पुत्र हुजैफा शाहनवाज था,उसकी मां शबाना परवीन ने नगर थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई थी। उन्होंने आगे बताया कि वजीफा वसीम शहर के लाल बाजार स्थित अपने प्रतिष्ठान "चादर ही चादर"को बंद कर पिज़्ज़ा लेने कमलनाथ नगर होते हुए स्टेशन चौक की तरफ जा रहा था,इसी बीच कमलनाथनगर हीरो सर्विस सेंटर के पास भोली,बृजेश रत्नेश्वर,सचिन ने उसे घेर लिया सभी हथियार से लैस थे,सभी ने जबरदस्ती उसे बाइक पर बैठा लिया,उसके पास मौजूद दुकान की बिक्री का 20 हजार 1सौ 60 निकाल लिए,साथ में मोबाइल छीन लिया,काफी खोजबीन के बाद उसका कोई आता पता नहीं चल सका, दूसरे दिन 19 अगस्त 2020 को करीब1:30 बजे रात में उसका शव मिर्जाटोली के अरुण कुमार के प्लॉट के अंदर खून से लथपथ मिला,पुलिस के जांच के अनुसार उसके शरीर पर चाकू के वार का 85 वार मिले। सजा सुनाने के पहले कोर्ट में चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी,लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि वजयफा हत्याकांड के आरोपियों को दोषी पाए जाने के दिन न्यायालय परिसर में उनके परिजनों द्वारा हो हल्ला किया गया था,इसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक,अमरकेश डी ने सजा पर न्यायालय का फैसलाआने के पहले सुरक्षा के चाकचौबंद व्यवस्था की गई थी,पुलिसअधिकारियों के साथ-साथ भारी संख्या में पुलिस जवान की तैनाती की गई थी,ताकि किसी प्रकार कीअप्रिय घटना नहीं घट सके।