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Fri, 24 Apr 2026 02:06 PM

हर्ष फायरिंग करने वालों को भरना होगा जुर्माना,प्राथमिकी होगी दर्ज।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।

इन दिनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हर्ष फायरिंग होने की खबर नित्य दिन मिल रही है। इसके साथ ही इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस इस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच में जुट जाती है।सत्य पाए जाने पर हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती है,अब इस हर्ष फायरिंग करने वालों के जुर्माना भी भरना पड़ेगा,क्योंकि दिन प्रतिदिन इस तरह की घटना मंजरआम पर देखने को मिल रही है।इसआधुनिक युग में शादी विवाह,जन्मदिन,तिलक के मौके पर युवाओं के द्वारा हर्ष फायरिंग करना फैशन बन गया है,युवक युवतियों के अलावा नेता,अभिनेता, विधायक,मंत्री के द्वारा भी हर्ष फायरिंग की घटना की जा रही है। हर्ष फायरिंग करना एक कानून अपराध है इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है बहुत सारे लोग हो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। हर्ष फायरिंग होने से भाई का माहौल बन जाता है अगर लाइसेंसी बंदूक से भी हर्ष फायरिंग की जाती है तो भी वह जुर्माना के भुक्तभोगी हो जाएंगे,साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। हर्ष फायरिंग करने के वालों के विरोध में 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹1लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है, साथ में दोनों सजा भी एक साथ लगाया जा सकता है।

Karunakar Ram Tripathi
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