जिला जज ने जोगापट्टी थाना प्रभारी पर प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला जज,त्रिलोकी दुबे ने जोगापट्टी थानाअध्यक्ष,मनोज कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करने काआदेश,जिला पुलिस कप्तान,डी अमरकेश को भेजा है।घटना के संबंध में पता चला है कि इनर्वा निवासी,महताब, उम्र 19 वर्ष की बाइक को चोरी का बताकर जेल भेजने के मामले में जोगापट्टी पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई है। दरोगा मनोज कुमार प्रसाद ने 12 जुलाई 2023 को सात युवकों के आर्म्स एक्ट,धोखाधड़ी में चोरी के सामान बरामद होने के आरोप में जेल भेजा था।नामजद अभियुक्तों के पास से अलग-अलग सामान की बरामदगी हुई थी,थानाअध्यक्ष ने प्राथमिक में दिखाई थी। मामले में एक अभियुक्त महताब,इनर्वा का रहने वाला था।थानाअध्यक्ष ने जबती सूची में दावा किया था कि इनरवा थाना क्षेत्र में सकरौल नहर के पास छापेमारी के दौरान महताब को पकड़ा गया, और उसके पास से एक बाइक बरामद की गई थी। बाइक का नंबर प्लेट नहीं था। इंजन व चेचिस नंबर से छेड़छाड़ की गई थी,इस मामले में महताब के परिजन ने मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के यहां उसकी जमानत की अर्जी खारिज होने से,जिला जज के न्यायालय में जमानत और अर्जी दाखिल की थी,परिजनों ने बताया कि जिस गाड़ी को चोरी का बात कर जोगापट्टी थानाअध्यक्ष ने महताब को जेल भेजा,वह बाइक महताब की ही है,गाड़ी फाइनेंस पर ली गई है।थाना अध्यक्ष ने फंसाने के लिए इंजन,चेचिस नंबर के साथ छेड़खानी की है,छेड़छाड़ किए गए दो तीन नंबरों को छोड़कर अन्य सभी नंबर गाड़ी के रजिस्ट्रेशनमें उल्लेखित है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला जज ने थानाअध्यक्ष को जब गाड़ी लेकर साथआने, परिजनों को बाइक की ओरिजिनल चाबी व कागजात लेकर आने काआदेश दिया, आदेश पर पुलिस व पीड़ित पक्ष दोनों गाड़ियों का कागजात लेकर पहुंचे,परिजन के पास मौजूद ओरिजिनल चाभी को लगाया गया तो वह पूरी तरह से काम कर रहा था।