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Mon, 07 Jul 2025 01:48 PM
अपराध / Feb 15, 2023

न्यायालय ने अपने फैसले में, हत्याकांड के एक दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ10 हजार जुर्माना।

शहाबुद्दीनअहमद

बेतिया, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला जज,विजय आनंद तिवारी ने एक कांड के नामजद अभियुक्त अजय राम को दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर बहस करने के बाद न्यायाधीश ने दोषी सिद्ध अभियुक्त अजय राम को भादवि दंड विधान की धारा 302 में उम्र कैद की सजा सुनाई है,साथ ही 10 हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने अजय राम को भादवि की धारा 354 में भी दोषी पाते हुए 1 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, ₹1 हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने संवाददाता को बताया कि घटना मझौलिया थाने के परसा गांव का बताया गया है।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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