प्राइवेट स्कूल के द्वारा शुल्क वसूलने, आर्थिकशोषण करने पर दंडनीय करवाई निश्चित:- प्रमंडलीय आयुक्त
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
तिरहुत प्रमंडल केआयुक्त, मुजफ्फरपुर के निर्देश ज्ञापांक173/गो,दिनांक– 08-04-26 के आलोक में, बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम2019 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।
इस अधिनियम केअंतर्गत कोई भी निजी विद्यालय पूर्व वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत सेअधिक शुल्क वृद्धि नहीं कर सकता,इससे अधिक वृद्धि के लिए शुल्क विनियमन समिति की अनुमतिअनिवार्य है। विद्यालय द्वारा किसी विशेष दुकान से किताब,ड्रेस या अन्य सामग्री खरीदने की बाध्यता डालना भी दंडनीय अपराध है।इसआदेश के आलोक में,एक 3 सदस्य अनुशासन एवं शिकायत समिति का गठन किया गया जिसमें,जिला दंडाधिकारी, लोक शिकायत निवारण अधिनियम,जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सम्मिलित हैं।जिले के सभी अनुमंडल कार्यालयों एवं जिला शिक्षा कार्यालय को शिकायत केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है।अभिभावकअपनी लिखित शिकायत साक्ष्य के साथ इनमें से किसी भी कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं,जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत कर जाँच की जाएगी।जाँचदल द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा,दोषी पाए जाने परअधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।समस्त गार्जियन एवं नागरिकों सेआग्रह है कि यदि कोई निजी विद्यालय निर्धारित सीमा सेअधिक शुल्क वसूल रहा है या अभिभावकों पर किसी प्रकार काअनुचित दबाव डाल रहा है,तो वेअपने निकटतम अनुमंडल कार्यालय,जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं।जिला प्रशासन द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश केआलोक मेंअग्रेत्तर कार्रवाई होगी।