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Sat, 11 Apr 2026 05:54 PM
अपराध / Jan 17, 2026

मूकबधिर नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सुनाया 14 वर्ष की सजा।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के रेप एंड पोक्सो एक्ट के अन्य विशेष न्यायाधीश,अरविंद कुमार गुप्ता ने स्पीडी ट्रायल के तहत मूक एवं बधिर नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में एकअभियुक्त को14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है,वही ₹40हजार जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ़्ता,गौनाहा थाना क्षेत्र के बेलवा बाहुबरी निवासी, कमलेश कुमार बताया गया है।न्यायाधीश ने कांड की पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत ₹3 लाख मुआवजा दिलाने का भी आदेशजारी किया है।पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक,जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है।

घटना के बारे में संवाददाता को लोक अभियोजक ने बताया कि अभियुक्त तो शरीर में बकरी चरा रही एक मुंह एवं नाबालिक लड़की को गणना के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।मामले को ले पीड़िता की मां ने अभियुक्त के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसका पति बाहर रहकर मजदूरी करता है। घर पर अपने मूक एवं बधिर बच्ची, एक बेटे के साथ रहती है। घटना के दिन यह बेलवा बाहुवारी बाजार गई थी। शाम को जब वह बाजार से घर लौटी तो उसकी बच्ची ने इशारे से कहा के कमलेश कुमार ने गन्ना के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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