पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र पर डेढ़ घंटा पहले आना होगा, मोबाइल रखना वर्जित होगा।
शहाबुद्दीन अहमद
बेटिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
जिले के दो लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकिनगर और पश्चिम चंपारण में 25 मई को मतदान होना जा रहा है,मतदान के दिन मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट को डेढ़ घंटा पहले पहुंचना होगा ताकि वह मौक़ पॉल को देखकर यह आस्वास्त हो जाए कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट में किसी प्रकार का पहले से वोट तो नहीं पड़ा हैlचुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार सभी मतदान केदो पर पोलिंग एजेंट को मोबाइल रखना वर्जित रखा गया है,वह किसी प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान नहीं कर सके।
मतदान के दिन मतदान केंद्र पर सिर्फ ऑब्जर्वर,माइक्रो आब्जर्वर, पीठसीन अधिकारी सेक्टर ऑफिसर और सुरक्षा कर्मी हीअपना मोबाइल फोन ले जा सकते हैं,लेकिन उन्हें अपने मोबाइल को साइलेंट मूड में रखना पड़ेगा. मतदान केंद्र के भीतर अथवा उसे 100 मीटर के दायरे में मतदान एजेंट कोई ऐसा बैच नहीं लगाएंगे जिस पर किसी दल के नेता का फोटो अथवा किसी दल का झंडा या अथवा कोई चुनाव चिन्ह लगा हुआ होl