करोड़ों रूपया की राशि को वापस करने के साथ प्राथमिकी दर्ज करने का प्रोक्टर ने दियाआदेश।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
स्थानीय नगर थाना क्षेत्र में अवस्थित,बेतिया राज देवीडी में स्थित,महेश्वर नाथ महामाया महिला कॉलेज में अहर्ताविहीन शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को बिहार सरकार से वेतन मद में लिए गये सरकारी अनुदान की राशि को बिहार महालेखाकार के द्वारा वापस करने के दिये गयेआदेश को पालन कराने के लिए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्रोक्टर सह कॉर्डिनेटर तदर्थ समिति, महेश्वर नाथ महामाया महिला कालेज के डॉअजीत कुमार ने 27सितम्बर तक महाविद्यालय के खाता में वापस जमा कराने काआदेश कालेज के प्राचार्य को दे दिया है।साथ में यह भी आदेश दिया है कि वितरण कराने वाले प्रबंधन के सदस्यों को भी संबंधित कर्मियों से राशि वापस करना सुनिश्चित करने का आग्रह पत्र दे,साथ ही यह भी आदेश दिया है कि यदि निर्धारित तिथि तक पैसा वापस कर जमा नहीं कराया जाता है,तो दोनों पक्षों पर स्थानीय थाना मेंआगामी 12 अक्टूबर तक पब्लिक मनी डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
संवाददाता को पता चला है कि बिहार सरकार से वेतन मद में बिनाअहर्ता का पैसा लेनेवाले में पूर्व प्राचार्य, डॉ०अरुण कुमार प्रसाद, वर्तमान परीक्षा नियंत्रक,डॉ० राकेश कुमार वर्मा,बर्सर, अवध किशोरओझा, लाइब्रेरियन,निर्मला कुमारी, सहायक,लक्ष्मण का नाम शामिल है।वही पैसा वितरण कराने वाले प्रबंधन के सदस्यों में पूर्व प्राचार्य,गीता नाथ, वर्तमान विधायिका,रेणु देवी, डॉ०अशोक कुमार श्रीवास्तव, डॉ०रेवती रमन,डॉ०प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, डॉ०धनंजय सिंह,डॉ परमेश्वर भगत,पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी, श्रीप्रकाश का नाम शामिल है। उक्त आदेश से प्रभावित कालेज कर्मी और तत्कालीन प्रबंधन के सदस्यों में हडकंप और खलबली मच गयी है।