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Fri, 27 Feb 2026 10:03 AM

नाबालिग छात्रा केअपहरण मामले में 3दोषियों को कैद की सजा के साथ जुर्माना।

शहाबुद्वीन अहमद

बेतिया(पश्चिमी चंपारण)बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने कोचिंग की छात्रा काअपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में तीनआरोपियों को दोषी पाते हुए उनमें से एक शुभम कुमार को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा दो आरोपियों, संजीत कुमार,सुजीत कुमार को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायाधीश ने शुभम कुमार के ऊपर 50हजार अर्थदंड भी,संजीव कुमार को 30 हजार, एमसुजीत कुमार के ऊपर ₹40 हजार अर्थदंड भी लगाया है, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।सजायाफ्ता शुभम कुमार बेतिया कोइरीटोला,सुजीत कुमार मुफस्सिल थाना के सरस्वती नगर एवं संजीत कुमार,बेतिया उत्तरवारी पोखरा का रहने वाला बताया गया है। न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 50 हजार की सहायता राशि देने का भीआदेश दिया है।पोक्सोएक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने संवाददाता को बताया कि यह घटना 13 नवंबर वर्ष 2017 की है। घटना के दिन शुभम कुमार अपने सहयोगी पिज़्ज़ा दुकान के मालिक,संजीव कुमार तथा सुजीत कुमार के साथ एक साजिश के तहत कोचिंग करने गई एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया,इसके बाद उसे लेकर लुधियाना चला गया, घटना के लगभग 2 सप्ताह बाद पीड़िता को बरामद कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले के संबंध में बेतिया नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी,इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।

Karunakar Ram Tripathi
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