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Sat, 07 Nov 2026 10:46 PM

नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया(पश्चिमी चंपारण)बिहार।

स्थानीय नगर थाना क्षेत्र के दरगाह मोहल्ला के रहने वाला, सरवरआलम को न्यायालय ने, कोचिंग से लौट रही एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी पाते हुए, पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ ₹50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो एक्ट के विशेष लोकअभियोजक,वेद प्रकाश द्विवेदी ने संवाददाता को बताया कि यह घटना 20 अप्रैल 2015 की है,अभियुक्त ने एक नाबालिक बच्ची जो कोचिंग से अपने घर वापस लौट रही थी,इसी दौरान सरवर आलम ने उसे रोककर गलत नियत से उसके साथ अभद्र व्यवहार किया,इस संबंध में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी,इसी केस की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त सरवर आलम को यह सजा सुनाई है।

Karunakar Ram Tripathi
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