Tranding
Fri, 27 Feb 2026 09:48 AM

न्यायालय ने नाबालिग से रेप में 10 वर्ष की सजा सुनाई।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेदआलम ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले मेंअभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही ₹20 हजार अर्थदंड भी लगाया है,वही पीड़ित को ₹3 लाख प्रतिकार स्वरूप दिलाए जाने काआदेश भी दिया है। सजायाफ्ताअभियुक्त, पिपरासी थाना क्षेत्र के घोषवा टोला निवासी,गोलू चौरसिया उर्फ विजय है।पोक्सो के प्रभारी विशेषअनन्य लोक अभियोजक, जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि यह घटना वर्ष 2018 की है। आरोप है कि अपने बहन के घर गई नाबालिग लड़की को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा,पीड़िता के चिल्लाने पर उसका मुंह हाथ दबा कर घर से उठाकर सरेह में ले गया,वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़िता के बहनोई ने अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी,विचारण,गवाहों की गवाही,अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य और दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।

Karunakar Ram Tripathi
122

Leave a comment

logo

Follow Us:

Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by Bebaak Sahafi 2026. SiteMap