Tranding
Sat, 28 Feb 2026 01:03 AM

बलिया जनपद के उभांव थाने के प्रभारी निरीक्षक ने अपराध के नये नियमों की मीडिया से की चर्चा।

नये कानून प्रक्रिया में हो रहे बदलाव की विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी 

रिपोर्ट - धनंजय शर्मा 

 बिल्थरा रोड, बलिया उभांव थाने के प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से एक जुलाई से लागू किये गये नये कानून के संबंध में क्षेत्रीय पत्रकारों की एक आवश्यक बैठक सोमवार की सायं आहुति की। उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर सरकार की मंशा के अनुरूप थाने के प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह ने एक जुलाई से सरकार द्वारा संशोधित लागू किये गये नये अपराधिक नियम व कानून को लेकर मीडिया कर्मियों के साथ एक विशेष बैठक में साझा किया। उन्होंने नये कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में नये कानून प्रक्रिया में हो रहे बदलाव की जानकारी पत्रकारों को दी। कहा कि 3 से 7 वर्ष के अन्दर जिस अपराध में सजा का प्राविधान निर्धारित किया गया है,ऐसे मामलों में घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर एफआईआर से पूर्व प्रारंभिक जांच उच्चाधिकारियों से इजाजत लेकर 14 दिनों की अवधि में जांच करने का अधिकार पुलिस को दिया गया है।सक्षम न्यायालय को भी मुकदमों की सुनवाई की अवधि निर्धारित कर दिया गया है। कहा है कि नये नियम में किसी भी घटना से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्षय को विशेष महत्व दिया गया है। जहां ई.मेल के जरिए या जारी किये गये फोन नंबर से से भी एफ्आई आर करने की जानकारी दी। पत्रकारों ने भी नये कानून के बारे में प्रभारी निरीक्षक सिंह से भी विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर उप निरीक्षक सुमित सिंह, उपनिरीक्षक रामधारी सोनकर, उप निरीक्षक नीरज यादव, उप निरीक्षक रामानुज शुक्ला, कांस्टेबल शिवम राय, कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक पाठक, हेड मुहर्रिर विजय चंद्र यादव, वेद प्रकाश यादव, जितेंद्र पासवान आदि मौजूद रहे।

Karunakar Ram Tripathi
107

Leave a comment

logo

Follow Us:

Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by Bebaak Sahafi 2026. SiteMap