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Mon, 13 Apr 2026 09:24 AM

व्यवहार न्यायालय के अपर लोक अभियोजक,वंदना कुमारीअग्रवाल हुईं पद मुक्त।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर लोकअभियोजक,वंदना कुमारीअग्रवाल को उनके पद से पदमुक्त कर दिया गया है।इसको लेकर सरकार के अवर सचिव,बलराम मंडल ने जिलाधिकारी,दिनेश कुमार राय को पत्र भेजा हैअपने भेजे गए पत्र में बताया गया है कि अपर लोकअभियोजक,

वंदना कुमारीअग्रवाल से स्पष्टीकरण तलब किया गया था।स्पष्टीकरण की समीक्षा उपरांत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उनको पदमुक्त कर दिया जाए।

न्यायिक कार्य प्रवावित नहीं हो इसको लेकर लोकअभियोजक

अरविंद कुमार सिंह को निर्देशित किया गया है कि वे वंदना कुमारिअग्रवाल को आवंटित मामले का संचालन अपने स्तर से किसी अपर लोकअभियोजक की प्रतिनियुक्ति करके काम को निष्पादित कराएं।

लोकअभियोजक,अरविंद कुमार सिंह ने संवाददाता को बताया कि अपर लोक अभियोजक,वंदना कुमारी अग्रवाल के विरुद्धआर्म्स एक्ट वअन्य मामले में मुजफ्फरपुर रेल थाने में कांड संख्या 2/13 दर्ज है,इसी मामले में न्यायालय ने उनको दोषी पाते हुएआर्म्स एक्ट में 3 वर्ष,धारा 26/35 में 2 वर्ष,120 बी में 9 माह की सजा सुनाई है।

साथ ही 1हजार अर्थदंड भी लगाया है,उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक धारा में 15-15 दिनों का अतिरिक्त सजा भी उनको भुगतनी होगी।अपर लोक अभियोजक के सजायाफ्ता होने पर विधि विभाग को रिपोर्ट भेजा गया था,इसको लेकर सरकार ने वंदना कुमारीअग्रवाल को अपर लोकअभियोजक के पद से हटा दिया है।

Karunakar Ram Tripathi
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