नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा, 66 हजार जुर्माना
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के रेप एंड पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश,अरविंद कुमार गुप्ता ने 11 महीने सुनवाई के बाद दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 66 हजार जुर्माना भी लगाया है।
दोषी 30 वर्षीय निर्गुणराम , पटखौली थाना क्षेत्र के तीजा नगर का निवासी बताया गया है। अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया गया है।
कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में बिहार पर पीड़िता प्रतिकर स्कीम के तहत ₹3 लाख का मुआवजा देने का भीआदेश दिया है। विशेष लोकअभियोजक,जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि पीड़िता को अकेले पाकर अभियुक्त ने पीड़िता को साग के खेत में जाकर पकड़ा,साथ ही उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म के दौरान लड़की को दर्द से छटपटाते देखकर खेत में घास काटने गई उसकी दादी दौड़कर मौके पर पहुंची, उन्होंनेअभियुक्त के आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पकड़ लिया।
अभियुक्त ने पीड़िता के दादी के साथ मारपीट,उन्हें धक्का देकर गिरा दिया,उनके चंगुल सेभाग निकला,वृद्ध महिला शोर मचाती रही।घर लौट के बाद पीड़िता ने अपने परिवार जनों को अपनीआपबीती सुनाई।