दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 40000 रुपए अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया
अर्थ दंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास
महराजगंज, उत्तर प्रदेश
महराजगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 40000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा। अर्थदण्ड न देने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महराजगंज, सोमेन्द्र मीना के निर्देशन में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में महराजगंज पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप थाना श्यामदेउरवा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 433/2023 धारा 376(3)/506/452 भा.द.वि. बनाम अभियुक्त उस्मान अली पुत्र शाकिल अली निवासी धरमौली, थाना श्यामदेउरवा, जनपद महराजगंज के मामले में प्रभावी विचारण के उपरान्त आज दिनांक 11.06.2025 को मा. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पाक्सो अधि.) जनपद महराजगंज द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में दोषसिद्ध करते हुये 20 वर्ष सश्रम कारावास व 40000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न देने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास।