Tranding
Mon, 13 Apr 2026 04:30 PM

चरस तस्करी में दोषी को 12 साल की सजा के साथ दो लाख जुर्माना लगा

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश,आनंद विश्वासधर दुबे नेआरोपी को दोषी करार दिया,सजा की बिंदु पर बहस के बाद न्यायाधीश ने उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी 11(सी) के तहत 12 साल की सजा सुनाई,साथ ही ₹2 लाख जूरमाना भी लगाया है।जुर्माना नहीं देने पर 1साल की अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी। विशेष लोक अभियोजक, संतोष कुमार शर्मा ने संवाददाता को बताया कि मामले के सूचक सिकटा थाने के पुलिसअवर निरीक्षक, अमरजीत कुमार पाठक ने 12अक्टूबर 2023 को सूचना मिली कि शिकारपुर गांव का राकेश शाह चरस तस्करी करता है,काले रंग के मोटरसाइकिल से बेहरा गांव होते हुए गोपालपुर जाने वाला था। सूचना के बाद स्थानीय अंचलअधिकारी को जानकारी दी गई,इसके बाद छापेमारी टीम गठन किया गया,बेहरा गांव से गोपालपुर जाने वाली सड़क पर नदी पुल के ऊपर जवानों की तैनाती की गई। कुछ देर बाद काले रंग की हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता दिखा,जवानों ने रुकने का इशारा किया,लेकिन वह भागने लगा,पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। मोटरसाइकिल पर बंधे बोरे की तलाशी ली गई,तो उसमें से 16 पैकेट में पैक कुल 8 किलो चरस बरामद हुई थी।

Karunakar Ram Tripathi
101

Leave a comment

logo

Follow Us:

Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by Bebaak Sahafi 2026. SiteMap