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Mon, 13 Apr 2026 08:08 PM

अधिवक्ता सी ओ पी नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू, 30 नवंबर फार्म जमा की अंतिम तिथि ।

हफ़ीज अहमद खान

कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

अधिवक्ताओं के सी ओ पी नवीनीकरण प्रक्रिया पर पं रवीन्द्र शर्मा अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से बनी हाई पावर कमेटी के निर्देश पर राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में अधिवक्ताओं की सी ओ पी नवीनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।

नए दिशा निर्देशों के अनुसार सी ओ पी धारक प्रत्येक अधिवक्ता जिनके सी ओ पी को 5 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है उनको सी ओ पी को री इश्यू कराना आवश्यक है!31_12_89 के बाद के अधिवक्ताओं को री इशू फार्म के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र भी देने होंगे।

नवीनीकरण फार्म के साथ प्रमाण स्वरूप 

वकालतनामा काज लिस्ट केस स्टेटस आदेश प्रश्नोत्तरी नियुक्त पत्र (शासकीय/अर्धशासकीय अधिवक्ताओं के लिए )नोटरी पत्र ओथ कमिश्नर नियुक्त पत्र सेल डीड रजिस्ट्री पत्र शपथ पत्र निर्णय टैक्सेशन के अधिवक्ताओं के लिए जिन से प्रमाणित हो कि वर्ष 2018 2019 2021 2022 में विधि व्यवसाय किया है !

 यदि कोई मुकदमा लंबित है चल रहा है या हिस्ट्रीशीट है तो उसका शपथपत्र देना है।

फार्म के साथ शुल्क ₹250 नगद या ड्राफ्ट के द्वारा जमा करना है।

फार्म भर कर लायर्स एसोसिएशन या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष /महामंत्री से प्रमाणित कराकर लायर्स एसोसिएशन या बार एसोसिएशन में जमा कर सकते हैं और चाहें तो सीधे कार्यालय राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जमा कर सकते हैं।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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