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Wed, 14 May 2025 01:34 PM
अपराध / Mar 18, 2023

न्यायालय ने दी चरस तस्कर को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ एक लाख जुर्माना।

ब्यूरो चीफ़ शहाबुद्दीनअहमद

बेतिया, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला जज,विजयआनंद तिवारी ने चरस तस्कर को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ सुनाई है,₹1 लाख जुर्माना भी लगाया है। सहोदरा थाना क्षेत्र के एकवा निवासी,बागेश्वर चौधरी है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तस्कर को 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक,सुरेश कुमार ने संवाददाता को बताया कि घटना 11अगस्त 2018 की है,सूचना मिली कि एक व्यक्ति भारती सीमा की ओर आ रहा है,तिरवाहा के पास बाइक बाइक सवार के डिक्की जांच के बाद उसमे रखा 1.8 किलोग्राम चरस बरामद किया गया,इसकी सूचना पुलिस को मिलने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया,न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई व विचरण करने के बाद न्यायालय ने इसे दोषी पाते 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ ₹1लाख का जुर्माना लगाया है।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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