न्यायालय ने सुनाया फैसला जानलेवा हमले के चार दोषियों को 10 वर्ष की सजा।
शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के नवम अपार्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार ने एक भूमि विभाग के चलते एक ही परिवार के सदस्यों के ऊपर किए गए जानलेवा हमले के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए इस कांड के चार दोषियों को जानलेवा हमले के आरोप में 10 वर्ष कठोर का आवास की सजा सुनाई,वही चारों अभियुक्त के ऊपर ₹5000 अर्थ दंड भी लगाया है वही इस कांड के नामदेव दो अभियुक्तों को आराम से एक्ट के अंतर्गत भी जोशी पाते हुए उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है उनके ऊपर 5000 अर्थ दंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने अर्थ दंड की राशि घायलों को देने काआदेश दिया है, सजायाफता श्याम तिवारी किशन तिवारी चंद्रप्रकाश तिवारी एवं चतुर्भुज तिवारी मझौलिया थाने के हरपुर गांव के निवासी बताए गए हैं वहीं न्यायाधीश ने श्याम तिवारी और किशन तिवारी को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत भी दोषी पाते हुए उन्हें 7 वर्ष कठोर कारावास और 5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने श्याम तिवारी,किशन तिवारी को दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगे। इस मुकदमे केअपर लोकअभियोजक,चंद्रशेखर प्रसाद ने संवाददाता को बताया कि घटना 12नवंबर वर्ष 2018 की है। इस कांड के वादी विजय मणि शुक्ला के दोनों लड़के बाहर से घर आए।2:00बजे दिन में वादी अपने दोनों लड़कों एवं पोता के साथअपने दरवाजे पर बैठे थे।इसी दौरान सभी दोषी उनके दरवाजे पर आकर गाली देने लगे। गाली देने से मना करने पर सभी वादी एवं उनके लड़कों को मारने पीटने लगे।इसी क्रम में,श्याम तिवारी एवं किशन तिवारी ने अपने हाथ में लिए देसी कट्टा से फायर कर दिया,जिससे वादी के पुत्र एवं पोते को गोली लगी।सभी अभियुक्तों ने नवाशे की जमीन को लेकर यह जानलेवा हमला किया था। इस संबंध में वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।