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Sun, 08 Nov 2026 04:47 AM

पूर्व जिल पदाधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

जिला के पूर्व जिला पदाधिकारी,दिलीप कुमार जो प्रधान सचिव के पद परअभी कार्यरत हैं,उनके विरुद्ध कोर्ट नेआत्मसमर्पण करने का आदेश निर्गत किया है। आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी।संवाददाता को पता चल रहा है किअभी दिलीप कुमार पंजाब सरकार में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं,जो पूर्व में पश्चिमी चंपारण के जिला पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। व्यवहार न्यायालय बेतिया ने उनके खिलाफ जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए न्यायालय में आत्मसमर्पण करने को आदेश दिया है।इनको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 का तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए दाखिलआवेदन को खारिज कर दिया है,यह मामला वर्ष 2008 में करनमेया महावीरी झंडा से जुड़ा हुआ है,जिसमें अधिवक्ता ब्रजराज श्रीवास्तव ने एक पारित परिवाद दायर कर तत्कालीन डीएम,दिलीप कुमार को आरोपी बनाया था, न्यायालय ने मामले की जांच के बाद दिलीप कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में संज्ञान लिया था,और उन्हें पेशी के लिए सम्मन जारी किया था।कोर्ट के द्वारा बार-बार सम्मन के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए,20 सितंबर 2024 को दिलीप कुमार ने अदालत में धारा 205 के तहत एक याचिका दाखिल कर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी, जिसमें उन्होंने खुद को पंजाब सरकार का प्रधान सचिव बताते हुए सरकारी कार्यों में व्यस्त रहने का हवाला दिया था,कोर्ट ने उनके तर्कों को अस्वीकार करते हुए अब गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।

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